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परिवहन और खनिज विभाग का ज्वाईंट आपरेशन, 7 वाहनों पर 59 हजार जुर्माना

परमिट शर्तो के उल्लंघन और बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर हुई कार्यवाही

∆एसकेएस, जेएसडब्ल्यू और विमला इंस्फ़्रास्ट्रक्चर को जारी हुआ नोटिस

कलेक्टर रायगढ़ ने जिले में बिना तारपोलिन ढके वाहनों, परमिट शर्तो के उल्लंघन और ओवरलोड गाडिय़ों पर भी कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं,जिसके परिपालन में परिवहन विभाग, खनिज विभाग के साथ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम चपले चौक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में लगभग 25 वाहनों की सघन जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा 7 वाहनों में ओवर लोडिंग, परमिट शर्तो के उल्लंघन और बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर 59,900 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया।


पर्यावरण विभाग द्वारा पीयूसी नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नही होने, क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्राली में 5 सेमी फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर वाहनों से संबंधित बिंजकोट दर्रामुड़ा के मेसर्स एस.के.एस.पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़)लिमिटेड, नहरपाली के मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू, स्पेशल प्रोडक्ट, भूपदेवपुर के मेसर्स विमला इन्फ्रास्टक्चर (इण्डिया)प्रा.लि. को नोटिस भी जारी किया गया है।

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