SHALBH AGRWAL ADD
UTTAM SCHOOL
R L ADD
RH
BALAJI METRO ADD 14 SAL
SANJIYANI ADD
RUPENDR PATEL
MSP
APEX ADD
BALAJI METRO ADD 2
Untitled-1
ANUPAM
SANJIVANI 1
SANJIVANI 2
SANJIVANI 3
SANJIVANI 4
SANJIVANI 5
RAIGARH ARTHO 01
RAIGARH ARTHO 02
RAIGARH ARTHO 03
3
RAIGARH ARTHO 03
sunground
ANUPAM ADD
UTTAM SCHOOL
previous arrow
next arrow
SHALBH AGRWAL ADD
UTTAM SCHOOL
R L ADD
RH
BALAJI METRO ADD 14 SAL
SANJIYANI ADD
RUPENDR PATEL
MSP
APEX ADD
BALAJI METRO ADD 2
Untitled-1
ANUPAM
SANJIVANI 1
SANJIVANI 2
SANJIVANI 3
SANJIVANI 4
SANJIVANI 5
RAIGARH ARTHO 01
RAIGARH ARTHO 02
RAIGARH ARTHO 03
3
RAIGARH ARTHO 03
sunground
ANUPAM ADD
UTTAM SCHOOL
previous arrow
next arrow
Shadow

14 साल पुराने मामले में बा-ईज़्ज़त बरी हुए हरिहर, रमेश और राजेश, विद्वान अधिवक्ता अभिजीत मल्लिक ने की पैरवी, जेपीएल के अधिकारी की रिपोर्ट पर दर्ज़ हुआ था प्रकरण

  • Raigarh
  • October 14, 2025
  • 0 Comments

बीते 10 अक्टूबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक टेम्भुरकर की अदालत से जारी फ़ैसले में जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए संघर्षरत एक्टिविस्ट राजेश त्रिपाठी, हरिहर प्रसाद पटेल और गोल्ड ग्रीनमैन अवार्डी रमेश अग्रवाल को तक़रीबन 14 साल पुराने एक मामले में बा-ईज़्ज़त बरी कर दिया गया है। ग़ौरतलब है कि वर्ष 2011 के मई महीने की आठ तारीख़ को जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा स्थापित किये जाने वाले 2400 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना के लिए कुंजेमुरा हाई स्कूल परिसर में पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई हुई थी, जिसमें जन चेतना की तरफ़ से राजेश त्रिपाठी, रमेश अग्रवाल और हरिहर प्रसाद पटेल ने संबंधित परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले ग्रामीणों (आदिवासियों) को साथ लेकर पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने की चिंता ज़ाहिर करते हुए जनसुनवाई में अपना तर्कपूर्ण विरोध दर्ज़ कराया था, जो कि जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी को नागवार गुज़रा, जेपीएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (मानव संसाधन ) आर एस तंवर ने जनसुनवाई के बाद राजेश, रमेश और हरिहर के ख़िलाफ़ तमनार थाने में रिपोर्ट दर्ज़ करवा दी, अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी जेपीएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तंवर ने आरोप लगाया था कि जनसुनवाई के दौरान राजेश, हरिहर और रमेश ने उनके ख़िलाफ़ सार्वजनिक तौर पर बेबुनियाद टिप्पणी की थी, इसके अलावा भी कई आरोप जेपीएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तंवर ने लगाये थे, जिसके आधार पर 20 जुलाई 2011 को तमनार थाने में रमेश, हरिहर और राजेश के ख़िलाफ़ अपराध क्रमांक 115/2010 के तहत् आधा दर्ज़न से ज़्यादा अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज़ किया गया, मामला जब न्यायालय में भेजा गया तब से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक लंबी सुनवाई चली, इस दौरान कई गवाहियां भी हुईं, आख़िरकार लंबे इंतज़ार के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक टेम्भुरकर की अदालत से 10 अक्टूबर को फ़ैसला आया, जिसमें राजेश, रमेश और हरिहर को दोषमुक्त क़रार दिया गया। अंचल के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता अभिजीत मल्लिक की तथ्य और तर्कसंगत पैरवी की बदौलत आये अदालत के इस फ़ैसले से सत्ता के खुले संरक्षण में अन्याय शोषण और अत्याचार के कुचक्र के ख़िलाफ़ पूरी मज़बूती से डटे रहे तीनों एक्टिविस्ट और उनके तमाम साथियों ने ख़ुशी ज़ाहिर की है साथ ही ये वादा भी किया है कि विकास के नाम पर सत्ता द्वारा पोसी जा रही औद्योगिक अराजकता के ख़िलाफ़ हमारा संघर्ष पूरी ताक़त के साथ जारी रहेगा।

  • Related Posts

    प्रतिबद्ध और समर्पित मानवसेवा के सफ़र में लायंस रायगढ़ सिटी ने पूरे किये स्थापना के गौरवशाली 50 बरस, 22अप्रेल को मनाया जायेगा स्वर्ण जयंति समारोह

    रायगढ़ में दानशीलता और समाजसेवा की गौरवशाली परंपरा दशकों से क़ायम है, संस्थागत और व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग तरीक़ों से समाजसेवा का कार्य लगातार किया जा रहा है। लायंस…

    • Raigarh
    • January 16, 2026
    • 27 views
    परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों की बेहतरी को लेकर समर्पित हिंडाल्को, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नवसृजन के संयोजन में संपन्न हुआ स्वास्थ्य शिविर

    रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में कार्यरत हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत् शिक्षा एवं जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध नवसृजन समिति के संयोजन में स्वास्थ्य विभाग…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    विज्ञापन