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कब तक हो पायेंगी एल्डरमैन की नियुक्तियां, कुछ नामों को लेकर शुरू हुई सुगबुगाहट

ख़बर है कि बहुत जल्द शासन स्तर पर नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां भी हो जायेंगी, रायगढ़ नगर निगम की अगर बात करें तो राज्य शासन को नाम भेजने के लिए विधायक मंत्री ओपी चौधरी की मंशा के साथ जिला अध्यक्ष अरूणधर दीवान ने संभावित नामों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा शुरू कर दी है। फ़िलहाल शुरूआती दौर पर एल्डरमैन के लिए जिन नामों पर विचार हो सकता है, उनमें सबसे पहले मनीष सोलंकी और आरएसएस से छतराम राठौर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, इसके अलावा प्रवीण त्रिपाठी (अधिवक्ता), सुरेंद्र पांडेय, सावित्री मिश्रा, अनुपम पाल, अंशु टुटेजा,के नामों पर भी नये सिरे से चर्चा चलाये जाने की जानकारी सामने आ रही है। ख़बर तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ में समर्पित मुस्लिम चेहरे अफ़रोज़ डायमंड के अलावा महापौर की टिकट रेस में शामिल रहे प्रदीप श्रृंगी और नरेश गोरख में से किसी एक को निगम में बतौर एल्डरमैन बैकडोर एंट्री मिल सकती है। वैसे बहुत पहले से चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही थी कि विधायक वित्तमंत्री ओपी चौधरी इस बार एल्डरमैन की नियुक्ति में संगठन से तालमेल बिठाते हुए कुछ नयापन भी ला सकते हैं। बहरहाल, अब देखना ये है कि नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार कब अपने पत्ते खोलती है क्योंकि नगरीय निकायों में पिछले दरवाज़े वाले जुगाड़ की चाह रखने वाले स्थानीय चेहरे अंतिम आस के तौर पर यही एक मौक़ा देख पा रहे हैं।

यहां बताना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत् नगरीय निकायों में एल्डरमैन और दिव्यांग मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, नगर निगमों में 8, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 एल्डरमैन की नियुक्ति होनी है। वार्ड ज़्यादा होने की स्थिति में इनकी संख्या बढ़ सकती है, बीते फरवरी महीने के दौरान राज्य में 10 नगर निगमों, 49 नगरपालिकाओं और 113 नगर पंचायतों में चुनाव हुए हैं, इस लिहाज़ से नगर निगम में 80, नगर पालिका में 245 और नगर पंचायतों में 339 एल्डरमैनों को मिलाकर कुल 664 एल्डरमैनों की नियुक्ति होनी है।

नगरीय निकायों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पार्षदों को वार्ड पार्षद की तरह पार्षद निधि प्रदान की जाती है, निगम सामान्य सभा की बैठकों में शामिल होकर विकास कार्य सहित दूसरे ज़रूरी मामलों में सुझाव भी दे सकते हैं, मगर निकायों की सामान्य सभा में किसी एजेंडे को पारित करते समय बहुमत साबित करने के लिए एल्डरमैन वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।

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